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कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर अभिषेक बनर्जी ने दिया वॉयस सैंपल

आए दिन अभि‍षेक बनर्जी पर FIR, तो कभी भ्रष्‍टाचार के आरोप में अदालत में पेशी होने की ख़बरे आती रहती हैं।
  • वॉयस सैंपल के साथ विधाननगर ACJM अदालत में हुए पेश
  • चुनाव के दौरान दिया था धमकी भरा भाषण

अभिषेक बनर्जी से दूर TMC नेता

पश्‍चिम बंगाल चुनाव के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी पर तलवार लटक रही है। एक तो उनकी पार्टी के सदस्‍य उनसे किनारा कर चुके हैं और पार्टी के सदस्‍यों का साफ़ कहना है, कि TMC को डूबोने में अभि‍षेक बनर्जी का पूरा हाथ हैं। दरअसल उनके रवैये से बड़े नेता तक परेशान हैं और अब एक नई TMC का जन्‍म हुआ है, जिसके नेता ऋतब्रत बनर्जी हैं। आज दो-तिहाई से भी ज़्यादा नेता ममता बनर्जी से दूरी बना चुके हैं।

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पश्‍चिम बंगाल चुनाव के बाद बढ़ी मुश्‍क़‍िलें

बंगाल चुनाव हारने के बाद से ही TMC में आपसी विरोध का दौर शुरू है। दूसरी तरफ़ अभि‍षेक बनर्जी को कोर्ट से छुट्टी नहीं मिल रही। आए दिन अभि‍षेक बनर्जी पर FIR, तो कभी भ्रष्‍टाचार के आरोप में अदालत में पेशी होने की ख़बरे आती रहती हैं। ऐसा लगता है मानों आगे की राह अभिषेक बनर्जी के लिए आसान नहीं होने वाली। पश्‍चिम बंगाल के मुख्‍यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी कभी ममता बनर्जी के ख़ास हुआ करते थे, लेकिन यही वो अभिषेक बनर्जी हैं, जिनकी वजह से उन्‍होंने ममता दीदी का साथ छोड़ दिया था और आज समय का पहिया घूम गया है।

विधाननगर ACJM अदालत पहुंचे अभि‍षेक बनर्जी

इस बीच अभि‍षेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान उनके कथि‍त धमकी भरे भाषण के लिए 15 जुलाई को विधाननगर ACJM अदालत में वॉयस सैंपल देने के लिए पेश होने को कहा था, जहां वो पेश हुए। बता दें, कि इस धमकी भरे भाषण के बाद बागुईआटी निवासी राजीव सरकार ने इसकी शिकायत विधाननगर साइबर क्राइम थाने में दर्ज कराई थी।

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कलकत्‍ता हाईकोर्ट पहुंचे थे अभि‍षेक बनर्जी

इस जांच की ज़‍िम्मेदारी CID को सौंप दी गई थी, जिसके बाद विधाननगर अदालत ने अभिषेक बनर्जी को वॉयस सैंपल के साथ पेश होने को कहा था, लेकिन उन्‍होंने अपनी आवाज़ का सैंपल नहीं दिया और न ही पेश हुए, बल्‍कि अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उन्‍हें 15 जुलाई को विधाननगर अदालत में वॉयस सैंपल देने का आदेश दिया, जिसके लिए वह पेश हुए।      

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