- कोर्ट ने बढ़ाई आज़म खान की सजा
- बेटे के दो पैन कार्ड बनवाने का है मामला
आज़म खान की सजा बढ़कर हुई 10 साल
समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान को रामपुर की MP-MLA कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने आज़म खान की सजा को 3 साल और बढ़ा दिया है, जिसके चलते आज़म खान की कुल सजा अब 10 वर्ष हो गई है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी, वहीं बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा को बरक़रार रखते हुए 7 साल ही रखी गई है।
आज़म खान और बेटे दोनों का बढ़ा जुर्माना
कोर्ट ने आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को नवंबर 2025 में 7-7 साल की क़ैद और 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने जुर्माना बढ़ाते हुए आज़म खान को 5 लाख और बेटे अब्दुल्ला को 3.50 लाख रुपये जुर्माना भरने को कहा है। बता दें, कि दोनों पहले से जेल में बंद हैं।
क्या है पैन कार्ड का मामला?
यह मामला दो पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है। आज़म खान पर आरोप लगा था, कि उन्होंने अपने प्रभाव का फ़ायदा उठाते हुए बेटे अब्दुल्ला खान के दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाए थे और दोनों पर जन्म की तारिख़ अलग थी। इसके ज़रिए आज़म खान अपने बेटे को सियासी मैदान में उतारना चहते थे और वित्तीय फ़ायदा भी उठाना चाहते थे। बाद में फर्जी पैन कार्ड की बात सामने आई और तब मामला कोर्ट में गया था।
अभियोजन पक्ष की मांग
अदालत के फ़ैसले के बाद बचाव पक्ष ने सजा के खिलाफ़ अपील दाखिल की थी, वहीं अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग को लेकर MP-MLA सेशन कोर्ट में अपील की थी। अभियोजन पक्ष का कहना था, कि यह मामला केवल दस्तावेजी गड़बड़ी का नहीं है, बल्कि सरकारी पहचान पत्र के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है। अभियोजन पक्ष ने आज़म खान औ बेटे दोनों को उम्रकैद की सजा देने की मांग की थी। इस अपील पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और आज़म ख़ान की सजा को 3 साल बढ़ाकर 10 साल कर दिया।
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